AIIMS रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: ट्विशा शर्मा की मौत आत्महत्या, शारीरिक हमले के संकेत नहीं

AIIMS के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने अपनी अंतिम फोरेंसिक राय में कहा है कि ट्विशा शर्मा की मौत आत्महत्या से हुई और उनके शरीर पर शारीरिक हमले या संघर्ष के संकेत देने वाली महत्वपूर्ण चोटें नहीं मिलीं।

Aug 18, 2026 - 01:21
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AIIMS रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: ट्विशा शर्मा की मौत आत्महत्या, शारीरिक हमले के संकेत नहीं

भोपाल की मॉडल और अभिनेता ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में AIIMS के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की अंतिम फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विशा की मौत आत्महत्या से हुई और उनके शरीर पर ऐसे महत्वपूर्ण चोट के निशान नहीं मिले, जो शारीरिक हमले या संघर्ष की ओर इशारा करते हों। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर कराए गए दूसरे पोस्टमार्टम के बाद तैयार की गई थी।

11 पन्नों की रिपोर्ट CBI को सौंपी गई

AIIMS मेडिकल बोर्ड ने अपनी 11 पन्नों की रिपोर्ट 10 जुलाई को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सीलबंद लिफाफे में सौंपी थी। बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर किया गया था। टीम ने 24 मई को दोबारा पोस्टमार्टम किया और मामले से जुड़े घटनास्थल का भी निरीक्षण किया।

AIIMS के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता के अनुसार, बोर्ड ने उपलब्ध मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्यों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद अपनी राय दी। रिपोर्ट में शारीरिक हमले या संघर्ष से जुड़ी कोई ऐसी चोट नहीं पाई गई जिसे मेडिको-लीगल दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाए।

लिगेचर को लेकर भी जांच

मामले में इस्तेमाल बताए गए लिगेचर को लेकर भी पहले सवाल उठे थे। रिपोर्ट के अनुसार, मेडिकल बोर्ड ने इस विवाद की भी जांच की, जिसमें जिम्नास्टिक बेल्ट और उसके मेटल रिंग से जुड़े पहलू शामिल थे। बोर्ड ने अपनी फोरेंसिक राय में इस मुद्दे पर भी निष्कर्ष दिया है।

ट्विशा 12 मई 2026 की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। उनकी मौत के बाद उनके मायके पक्ष ने मामले में गंभीर आरोप लगाए थे और जांच की मांग की थी, जबकि ससुराल पक्ष ने शुरू से इसे आत्महत्या बताया था।

CBI ने दाखिल की 636 पन्नों की चार्जशीट

AIIMS की रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब CBI ने मामले में 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और दहेज निषेध कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

हालांकि AIIMS बोर्ड की मेडिकल राय मौत के कारण और शारीरिक चोटों को लेकर महत्वपूर्ण निष्कर्ष देती है, मामले से जुड़े आरोपों और कानूनी प्रक्रिया का अंतिम फैसला अदालत में होना बाकी है। CBI की जांच और न्यायिक कार्यवाही आगे यह तय करेगी कि मामले में उपलब्ध सभी साक्ष्यों का कानूनी महत्व क्या है।

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