रांची में अन्य राज्यों से आए लोगों को देना होगा स्थायी प्रमाण पत्र, नोटिस पाने वालों की संख्या घटी
रांची में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान शुरुआती सूची से हटाए गए नामों को लेकर मतदाताओं को नोटिस दिया गया है।
हटाए गए नामों को लेकर नोटिस जारी
रांची में अन्य राज्यों से आए लोगों को अपना स्थायी प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध है।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान शुरुआती सूची से हटाए गए लोगों को संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) की ओर से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में नाम हटाने की तारीख और जगह की जानकारी दी गई है। इसके बाद लोग अंचल कार्यालय पहुंच रहे हैं।
मतदाताओं को तय तारीख पर अंचल कार्यालय पहुंचकर जरूरी कागजात के साथ अपना पक्ष रखना है। जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन ने बताया कि जिन मतदाताओं के माता-पिता उपलब्ध नहीं हैं और जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी नहीं है, वे वंशावली के जरिए अपने माता-पिता और रिश्तेदारों की जानकारी देकर अपनी नागरिकता का प्रमाण दे सकते हैं।
सुनवाई के लिए 200 लोगों को बुलाया गया
रांची में अन्य राज्यों से आए लोग अपने पुराने राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और दूसरे जरूरी कागजात जमा कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान स्थायी निवासी प्रमाण पत्र सीओ के माध्यम से बनवाकर वंशावली के साथ जमा किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि पिछले दिनों के मुकाबले अब नोटिस पाने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। गुरुवार को सुनवाई के लिए 200 लोगों को बुलाया गया था, जिनमें 140 लोग उपस्थित हुए।
तीन महीने तक ऑनलाइन सुविधा
जाति, आय, स्थानीय निवासी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तीन महीने तक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध रहेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी।
कार्मिक, प्रशासनिक विभाग के अनुसार जिलों में इन प्रमाण पत्रों के लिए काफी संख्या में आवेदन आए थे। इससे लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ रही थी। लोगों की सुविधा और समय पर प्रमाण पत्र देने के लिए ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है।
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