मां छिन्नमस्तिका मंदिर को मिलेगा नया रूप, ₹102 करोड़ की DPR पर हाईकोर्ट को दी जानकारी

Oct 6, 2026 - 17:51
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मां छिन्नमस्तिका मंदिर को मिलेगा नया रूप, ₹102 करोड़ की DPR पर हाईकोर्ट को दी जानकारी

रांची: रामगढ़ के प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा के विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। सोमवार को हुई सुनवाई में पर्यटन विभाग के सचिव ने अदालत को बताया कि मंदिर के कायाकल्प के लिए करीब ₹102 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है।मामले की सुनवाई जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ में हुई। अदालत ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि तैयार डीपीआर पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और परियोजना के लिए राशि की व्यवस्था किस माध्यम से की जाएगी।

₹102 करोड़ की डीपीआर तैयार

सुनवाई के दौरान पर्यटन सचिव ने कोर्ट को बताया कि रजरप्पा मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए ₹102 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जा चुकी है।

विभाग की ओर से अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि डीपीआर को मंजूरी दिलाने के लिए संबंधित फाइल विभागीय मंत्री के पास भेजी गई है। बताया गया कि परियोजना की लागत अधिक होने के कारण उच्च स्तर पर स्वीकृति की प्रक्रिया जरूरी है।

हाई कोर्ट ने मांगा शपथ पत्र

पर्यटन विभाग के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।अदालत जानना चाहती है कि ₹102 करोड़ की डीपीआर तैयार होने के बाद उसके क्रियान्वयन की दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।इसके साथ ही सरकार को यह भी बताना होगा कि इस पूरी परियोजना के लिए धनराशि किस मद से उपलब्ध कराई जाएगी।मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

अवमानना याचिका से जुड़ा है मामला

यह मामला संजीव कुमार सिंह की ओर से दाखिल अवमानना याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े अधिकारियों से परियोजना की मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

2023 में हाई कोर्ट ने दिए थे निर्देश

रजरप्पा मंदिर परिसर में सुविधाओं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़े मामले में हाई कोर्ट पहले भी निर्देश दे चुका है।11 अगस्त 2023 को अदालत ने विस्तृत आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार, पर्यटन विभाग, झारखंड पर्यटन विकास निगम और रामगढ़ जिला प्रशासन को मंदिर परिसर और आसपास की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा था।अब इसी दिशा में तैयार की गई ₹102 करोड़ की डीपीआर और उसकी मंजूरी की स्थिति अदालत के सामने रखी गई है।

अगली सुनवाई में साफ होगी तस्वीर

फिलहाल सरकार को अगली सुनवाई में शपथ पत्र के जरिए यह बताना होगा कि परियोजना किस चरण में है, डीपीआर को मंजूरी मिली है या नहीं और ₹102 करोड़ की राशि की व्यवस्था कैसे की जाएगी।रजरप्पा झारखंड के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में शामिल है। ऐसे में अगर प्रस्तावित परियोजना आगे बढ़ती है, तो मंदिर परिसर की सुविधाओं, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं से जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिल सकता है।अब निगाह 13 अक्टूबर की सुनवाई पर है—क्योंकि अगली तारीख पर सिर्फ डीपीआर की बात नहीं, बल्कि ₹102 करोड़ की इस पूरी परियोजना का आगे का रास्ता भी साफ हो सकता है।

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SHASHI BHUSHAN KUMAR शशि भूषण कुमार एक डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं । वर्ष 2012 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय है । प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव के बाद वर्तमान में ‘मॉर्निंग इंडिया’ में डिजिटल हेड के रूप में कार्यरत है।